रायपुर: राजधानी रायपुर के भाठागांव आवासीय कालोनी में एक आवासीय भवन का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग करने का गंभीर मामला सामने आया है। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त संबित मिश्रा के कड़े निर्देशों के बाद, जोन 5 नगर निवेश विभाग की टीम ने आज वहां संचालित हो रहे एक लघु वाटर फिल्टर प्लांट को पूरी तरह से सीलबंद कर दिया है।
दरअसल, इस अवैध वाटर फिल्टर प्लांट के संचालन के खिलाफ स्थानीय नागरिकों द्वारा जनशिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जोन 5 के कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में नगर निगम की टीम ने पहले स्थल निरीक्षण किया था। इसके बाद संबंधित संचालक दिनेश वधानी को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर इस व्यावसायिक गतिविधि को बंद करने के निर्देश दिए गए थे।
तय अवधि बीत जाने के बाद भी जब नोटिस की शर्तों का पालन नहीं किया गया और आवासीय भवन में अवैध व्यावसायिक गतिविधियां जारी पाई गईं, तो नगर निगम की टीम एक्शन में आई। कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश्वर रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर की मौजूदगी में टीम ने मौके पर पहुंचकर प्लांट को सील कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत की गई है और यदि भविष्य में बिना अनुमति के सील हटाने का प्रयास किया गया, तो कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।