बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े पाटन विधानसभा चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) खारिज होने के बाद अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका की सुनवाई आगे बढ़ेगी। हाई कोर्ट के 17 सितंबर 2026 के आदेश के अनुसार, मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी।
विजय बघेल ने दाखिल की है चुनाव याचिका
यह मामला दुर्ग सांसद विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका से जुड़ा है। याचिका में पाटन विधानसभा चुनाव के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन के आधार पर भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका की पोषणीयता और अन्य कानूनी आपत्तियों को लेकर हाई कोर्ट में आवेदन किए गए थे। इससे पहले भी हाई कोर्ट के विभिन्न आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की गई थी।
हाई कोर्ट ने आवेदन किया खारिज
17 सितंबर 2026 के आदेश में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका की समय-सीमा, प्रस्तुतीकरण और दस्तावेजों से जुड़े सवालों को इस स्तर पर केवल रिकॉर्ड के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता और संबंधित मुद्दों पर आगे की प्रक्रिया में विचार किया जाएगा।
कोर्ट ने चुनाव याचिका को आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए 5 अक्टूबर 2026 को चुनाव याचिकाकर्ता के साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामला सूचीबद्ध किया है।
चुनाव याचिका में क्या है मामला?
हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, विजय बघेल की चुनाव याचिका में पाटन विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर प्रतिबंधित अवधि में चुनाव प्रचार से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। हाई कोर्ट ने जून 2026 में भी कहा था कि इन आरोपों की सत्यता और साक्ष्य का मूल्यांकन ट्रायल के दौरान किया जाना है और याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
अब मामले में आगे की सुनवाई और साक्ष्य की प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2026 से आगे बढ़ेगी।