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नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और शराबखोरी के आरोपी व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन सस्पेंड, पॉक्सो एक्ट के तहत है मामला दर्ज

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छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और विद्यालय परिसर में शराब पीने के गंभीर मामले में आरोपी व्याख्याता पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के संचालक ने आरोपी व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन आदेश 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना गया है।

प्राथमिक जांच में हुई पुष्टि

आरोपी व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन शासकीय हाई स्कूल अछोला में पदस्थ था। उस पर कक्षा 9वीं की एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने और स्कूल परिसर में शराब का सेवन करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिक्षा विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में इन आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह अनुशासनात्मक कदम उठाया गया है।

पॉक्सो एक्ट और BNS के तहत दर्ज है केस

मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी व्याख्याता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(1) तथा पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 8 और 10 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसे 10 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया था। नियमानुसार, किसी शासकीय सेवक के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा (Judicial Custody) में रहने पर उसके खिलाफ स्वतः निलंबन की कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत यह आदेश जारी किया गया है।

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