रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने परिवहन उप निरीक्षक (गैर-तकनीकी) के पदों पर भर्ती और पदोन्नति से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। संशोधित व्यवस्था के तहत 74 स्वीकृत पदों को तीन अलग-अलग माध्यमों से भरा जाएगा।
50% पदों पर होगी सीधी भर्ती
नए नियमों के अनुसार परिवहन उप निरीक्षक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। इसकी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के माध्यम से होगी। वहीं 35 प्रतिशत पद पदोन्नति और शेष 15 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए भरे जाएंगे।
आरक्षक और प्रधान आरक्षक सीमित परीक्षा से बाहर
संशोधित नियमों में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की पात्रता में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस परीक्षा में परिवहन विभाग की विभागीय लिपिक वर्गीय सेवा के सदस्य ही शामिल हो सकेंगे। इसके चलते आरक्षक और प्रधान आरक्षक वर्ग के कर्मचारी इस परीक्षा के माध्यम से परिवहन उप निरीक्षक बनने की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।
10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्र लिपिक कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद कम से कम 10 साल की नियमित सेवा पूरी करनी होगी। निर्धारित सेवा शर्त पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही इस माध्यम से परीक्षा में शामिल होने की पात्रता मिलेगी।
74 पदों का ऐसे होगा बंटवारा
74 स्वीकृत पदों में प्रतिशत के आधार पर करीब 37 पद सीधी भर्ती, 26 पद पदोन्नति और 11 पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था बनती है। अब आगामी भर्ती प्रक्रिया इसी संशोधित नियम के अनुसार आगे बढ़ेगी