आज दिनांक 27/04/2026 को कृष्ण कुमार कुजूर पिता सतपति कुजूर सरोर निवासी एवं किशोर मिर्धा पिता रामकृष्ण मिर्धा दोनों ही व्यक्ति अऊम इंजिनियरिंग फैक्ट्री में लगभग 6-1 महीने से क्वालिटी इंचार्ज एवं सुपरवाइजर के पद पर कार्य किए हैं जिनके कार्य से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत नही था जिसे दिनांक 22.4.2026 को बिना किसी कारण बताएं ना ही पूर्वनोटिस दिए गेट बंद कर दिया ।
ऐसा लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने बताया है कि लगातार एक 6 महीना दूसरा एक महीना से लगातार काम किये है महिनो कार्य के बावजूद उनका आज दिनांक तक ESIC व PAF में नाम दर्ज नही किया गया है यहा श्रम कानूनो की धज्जीया उडाया गया है अब जब फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा बिना कारण बताएं हुए काम से निकाला गया है तो मेहताना का तत्काल हिसाब करना था पर और धमकाते हूए जिसे लाना है ला लो कोई हिसाब किताब पैसा नही दूंगा बोल दिया गया मै स्वयं मजदूरो के हिसाब किताब व वेतन देने हेतु दो बार निवेदन किया फोन के माध्यम से नम्बर 8770310161 यश गुप्ता ने मुझे गलत गलत नियम बता मजदूर को उनके पैसा देने से मना कर दिया इस कारण अब श्रम कानून के तहत किशोर मिर्धा को दो माह का नोटिस पेमेंट व कृष्णा कूजूर को एक माह का नोटिस पेमेंट देते हुए कुल पेमेंट (1) कृष्ण कूजूर को कुल 34660 रूपये (2) किशोर मिर्धा 43200 रूपए का हिसाब बनता है उसे आप उक्त देयक राशी दो दिवस के भीतर मजदूरो को उनका हक अधिकार का पैसा दे देवे ।
उक्त देयक राशि निर्धारित तिथि दिवस पर भुगतान नही किये जाने पर दिनांक 30/04/2026 को आपके फैक्ट्री कार्यालय गेट के सामने मजदूर परिवार व नगरवासीओ के साथ बैठकर धरना-प्रदर्शन व घेराव करेगे जिस पर होने वाले समस्त क्षति के लिए आप कम्पनी प्रबंधन जिम्मेदार होगें सो सूचना जाने।